स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन

नोट: स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु मध्य प्रदेश में न्यूनतम 15 वर्ष का निवास या प्रदेश में जन्म होना अनिवार्य है। समग्र आईडी का उपयोग ई-केवाईसी के लिए किया जाएगा।

आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी

निवास की जानकारी

वर्तमान पता

आवश्यक दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट